रोजगार सेतु योजना – MP Rojgar Setu Yojana 2020: रजिस्ट्रेशन, आवेदन

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रोजगार सेतु योजना – MP Rojgar Setu Yojana 2020: रजिस्ट्रेशन, आवेदन, Rojgar Setu Scheme In Hindi: प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजगार सेतु योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत, प्रवासी मजदूर, जो श्रमिक दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लौट आए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। सभी रिटर्निंग माइग्रेंट कर्मचारी रोजगार सेतु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से MP Rojgar Setu Yojana 2020 से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि प्रदान करने जा रहे हैं।

रोजगार सेतु योजना – MP Rojgar Setu Yojana 2020

इस योजना के तहत, लौटे प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, सभी श्रमिकों को MP Rojgar Setu Yojana 2020 के तहत आवेदन करना होगा | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने gar रोजगर सेतु ’नामक एक योजना बनाई है जिसमें हम हर पंचायत में कुशल मजदूरों की सूची बना रहे हैं। इसके बाद, हम ‘रोजगर सेतु’ को एक श्रम मंच बनाएंगे, जिसमें काम को उस तरह से जानने का प्रयास किया जाएगा जैसा वे जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने तय किया है कि अगर कोई मजदूर बाहरी राज्यों में काम करने जाता है, तो उसकी पूरी सूची हमारे पास रहेगी, इसके लिए हम कलेक्टरों को निर्देश दे रहे हैं। कौन, कहां, किस प्रांत में, ताकि हम वहां भी उनकी ठीक से देखभाल कर सकें।

MP Rojgar Setu Yojana 2020

रोजगार सेतु योजना 2020 का उद्देश्य

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोनावायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से 31 मई तक पूरे देश में तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है, तालाबंदी के कारण मध्यप्रदेश के मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, वे अपने घरों में वापस आ रहे हैं, जो श्रमिक वापस आते हैं, उनके पास जीवन जीने के लिए रोजगार नहीं है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है | MP सरकार मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए मजदूरों, भाइयों और बहनों के लिए रोजगार मुहैया कराना , हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश करने जा रही है, जो मध्य प्रदेश लौट आए।

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक मजदूर और बेरोजगार होना चाहिए।

दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रामाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • श्रमिक कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

रोजगार सेतु योजना 2020 रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

  • जिन प्रवासी मजदूरों के पास समग्र आईडी नहीं है, उनके लिए समागम पोर्टल पर नियत प्रक्रिया के अनुसार आईडी तैयार की जाएगी। इसके बाद ही, पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करके इन श्रमिकों का सर्वेक्षण, सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
  • इसके बाद जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, पोर्टल पर समग्र आईडी और आधार कार्ड नंबर को अंकित करना अनिवार्य होगा। सर्वेक्षण, सत्यापन और पंजीकरण केवल उन श्रमिकों के लिए किया जाएगा जो will मुख्मंत्री जन कल्याण (संबल) योजना ’या and भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड’ में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
  • 3 जून 2020 से पहले पोर्टल पर पात्र प्रवासी श्रमिकों से निर्धारित सर्वेक्षण फॉर्म पर जानकारी अपलोड करने और सर्वेक्षण फॉर्म को रिकॉर्ड पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सचिव और शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी सर्वेक्षण फॉर्म भरने में आवेदक की सहायता सुनिश्चित करेंगे।
  • ये सभी कार्रवाई जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर निगमों में निगम आयुक्त प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
  • ये सभी कार्रवाई जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर निगमों में निगम आयुक्त प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

रोजगार सेतु योजना 2020 के मुख्य बिंदु

  • इस योजना का लाभ जो अन्य राज्यों से अपने राज्य में लौट आए हैं, उन प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा .
  • उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे जो अन्य राज्यों से अपने राज्य में लौट आए हैं।
  • इन सभी लाभार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर MP Rojgar Setu Yojana 2020 के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को आवेदन करना होगा।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थियों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा।
  • इस योजना के मुख्य उदेश्य अन्य राज्यों से लौट आने वाले प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

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