उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020: आवेदन, Registration form: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अन्य राज्यों के लोटे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस सरकारी योजना के तहत, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अपना उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार सब्सिडी पर ऋण की व्यवस्था करेगी। यह ऋण सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस पोस्ट में, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप इस Uttarakhand Swarojgar Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना- Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020
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जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि इस योजना के तहत, सरकार बेरोजगार लोगों को व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सहयोग से शुरू की गई इस योजना के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमी और प्रवासी मजदूर को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
Swarojgar yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://doiuk.org/ |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोनोवायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में फंस गए हैं, उन्हें वापस उनके राज्य में लाया जा रहा है। उसके बाद, उनके पास अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कोई रोजगार नहीं है इन समस्याओं को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020 शुरू की है।
इस योजना के माध्यम से, राज्य में ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा। सभी प्रवासी श्रमिक अपनी पसंद के उद्योग को सब्सिडी आधारित ऋण के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। Uttarakhand Swarojgar Yojana के शुरू होने के बाद, किसी भी मजदूर को दूसरे राज्य में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी।
Benefits of Mukhyamantri Swarojgar Yojana
- Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020 की शुरुआत के बाद, अब किसी भी प्रवासी मजदूरों को काम के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा।
- सरकार द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से अपना उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की सेवा और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत, उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमियों और प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- योजना के तहत, उद्योग, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों में वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध होगी।
जरुरी पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इस सरकारी योजना के लिए परिवार का केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत शैक्षणिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- रजिस्टर मोबाइल नंबर
- बैंक खाता नंबर
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 आवेदन कैसे करे ?
अगर आप इस सरकारी स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई विधि का पालन करें
- सबसे पहले, आपको उद्योग मंत्रालय, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- https://doiuk.org/
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Mukhyamantri Swarojgar Yojana Application Form PDF” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है और आवेदन पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करना है।
- आपको फॉर्म बैंक में भी मिल जायेगा।
- इसके बाद, आपको अपना नाम, पिता का नाम / पति का नाम और इस आवेदन पत्र में अन्य सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको दस्तावेजों को फॉर्म में संलग्न करना चाहिए और इसे निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों में से एक में जमा करना चाहिए।
- बैंक अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
इस तरह, Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020 के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
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